RBI जांच एजेंसियों के साथ साझा करें काले धन की डिटेल्सः एसआईटी- Sit Ask Rbi To Share Details On Black Money

काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिजर्व बैंक से कहा कि वह देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी कोष पर नजर रखने के लिए जांच एजेंसियों के साथ आंकड़ा साक्षा करे।

नहीं हो रहा है सूचनाओं का सही ढंग से आदान-प्रदान

न्यायमूर्ति एम बी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने 11 अगस्त को रिजर्व बैंक गवर्नर को लिखे एक पत्र में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं को प्रभावी तरीके से शेयर करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया था। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि एसआईटी अध्यक्ष ने आरबीआई से जांच करने वाली तमाम एजेंसियों के साथ आंकड़े साक्षा करने के लिए संस्थागत प्रणाली तैयार करने को कहा है।

वित्त मंत्रालय ने भी आरबीआई रोक लगाने के लिए कहा

मंत्रालय ने बैंकिंग नियामक आरबीआई से कहा है कि वह देश से बाहर गैरकानूनी तौर पर जाने वाले वित्तीय प्रवाह पर नजर रखने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन अर्थव्यवस्था में कालेधन पर नियंत्रण के तरीके सुझाने के लिए किया था। एसआईटी का मानना है कि ये आंकड़े सिर्फ केंद्रीय आर्थिक अधिसूचना ब्यूरो :सीईआईबी: जैसी एक या अन्य एजेंसियां ही साझा कर सकती हैं। इससे विभिन्न एजेंसियां जल्द उचित कार्रवाई के लिए संबद्ध सूचना एकत्रित कर सकती हैं। एक एजेंसी के पास आंकड़े उपलब्ध होंगे जिससे अन्य कानून अनुपालन एजेंसियां कार्रवाई के लिए संबद्ध सूचनाएं एकत्रित कर सकती हैं।

अभी आरबीआई के पास रहती है सारी सूचनाएं

फिलहाल, आरबीआई के पास विभिन्न खंडों में हर तरह के विदेशी मुद्रा हस्तांतरण के संबंध में सूचनाएं होती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एसआईटी का मानना है कि देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी वित्तीय प्रवाह पर नियंत्रण और नजर रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय और सीबीडीटी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आरबीआई के आंकड़ों का उपयोग महत्वपूर्ण है।

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