संघ को लेकर दिये बयान पर राहुल कायम - Rahul gandhi withdraws his plea from sc defamation case
राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि वे निचली अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे.
राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस के खिलाफ दिये गये अपने बयान पर कायम हैं.
कोर्ट में राहुल गांधी की तरह से उनके वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि राहुल अपने शब्दों पर कायम हैं और वे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को निचली अदालत की सुनवाई में पेशी से छूट देने से मना कर दिया है.
पिछले महीने 24 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए राहुल गांधी के हलफनामे का हवाला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि राहुल ने संघ के कुछ लोगों पर गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था न कि संगठन को महात्मा का हत्यारा बताया था.
राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस के खिलाफ दिये गये अपने बयान पर कायम हैं.
कोर्ट में राहुल गांधी की तरह से उनके वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि राहुल अपने शब्दों पर कायम हैं और वे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को निचली अदालत की सुनवाई में पेशी से छूट देने से मना कर दिया है.
पिछले महीने 24 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष दायर किए गए राहुल गांधी के हलफनामे का हवाला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि राहुल ने संघ के कुछ लोगों पर गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था न कि संगठन को महात्मा का हत्यारा बताया था.

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